a) इस योजना के अन्दर हर 40 साल और 79 वर्ष की बीच की आयु वाली विदवा महिलाओ को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह 300 /- रुपये और जो महिलाए 80 साल या इससे अधिक आयु है उनको सरकार प्रति माह 500 रुपये खाते में डालेगी .
b) इस योजना के द्वारा विधवा महिलो को आर्थिक सहायता मिलेगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा
योग्यता / Eligibility →
इस योजना में अपना फॉर्म भरने के कुछ योग्यता के होना आवश्यक है :-
a) सबसे जरुरी है कि एक महिला का विधवा होना आवश्यक है
b) अवेदक महिला गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए ,जो भारत सरकार द्वारा निधारित है .
आवश्यक दस्तावेज / Document Require →
a) महिला के मृत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र , पत्नी का नाम पत्र पर होना चाहिए
b) BPL कार्ड अर्थात राशन कार्ड
c) आयु प्रमाण पत्र , आयु प्रमाणित करने के लिए (जन्म प्रमाण पत्र , BPL कार्ड , अस्तपताल द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र)
आवेदन की प्रक्रिया / Application Process →
इसका फॉर्म आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते है :-
ऑनलाइन तरीका :-
स्टेप 1:- सबसे पहले आपको Umang की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना हैं
स्टेप 2 :- आपको वहा साइन अप कर लेना है
स्टेप 3 :- उमंग पेज पर आपको इस योजना का नाम लिख कर सर्च करना है , उस पर अप्लाई फॉर्म पर क्लिक
कर लेना है
स्टेप 4 :- जो फॉर्म ओपन होता उसको अच्छी तरह से फिल कर लेना अपना नाम आधार कार्ड पर है जो , पता जो BPL में लिखा हुआ आदि को अच्छी तरह भर दे
स्टेप 5 :- अपनी पर्सनल डिटेल्स को भरने के बाद अपनी अकाउंट डिटेल्स को ध्यान से भर ले क्योकि जो भी पेंसन आएगी वो इसी खाते में आएगी
स्टेप 6 :- लास्ट वेरिफिकेशन के एक OTP आएगा वो दर्ज करे
`
स्टेप 7 : - और हो गया आपका आवेदन
ऑफलाइन तरीखा :-
a) योग्यता अनुसार महिला अपना फॉर्म को ग्रामीण इलाके में ग्राम पंचायत या ब्लाक कार्यालय और शहरी इलाके में नगर पालिका / नगर परिषद् में जमा करवा सकते हो
b) डॉक्यूमेंट के सत्यापन के अधिकृत अधिकारी के अधीन सत्यापन अधिकारी पात्रता का रेगार्डिंग आवेदनों का सत्यापन करता है
c) सत्यापन अधिकारी मंजोरी या अस्विकारती के लिए आवश्यक सिफारिश करता है
d) सत्यापन अधिकारी के सत्यापन के बाद आवेदकों की सूचि ग्रामपंचायआवेदन त या नगर पालिका में उनका और सत्यापन होता है
e ) ग्राम सभा और वार्ड समिति में सत्यापित आवेदनों की प्राप्ति के बाद प्राधिकारी आवेदक को कन्फर्मेशन आदेश के रूप में मंजूरी और इसकी सबंदित कॉपी ग्राम पंचयत में और नगर पालिका में भेजता है
f ) मंजूरी आधिकारी अपनी मुहर के तहत मंजूरी आदेश जारी करता है
g )प्रत्यक लाभार्थी जो NSAP जी योजनो के तेहत पेंसन लेता है , उसे पेंशन पासबुक जारी की जाती है ,पेंशन बुक में आवेदक की डिटेल्स लिखी होती है , पेंशन की डिटेल्स होती है
h ) लाभार्थियों की पेंशन राशि की पेमेंटसीधी डाकघर या बैंक खाते में डायरेक्ट डाले जाते है
हमे आशा है आपको हमारी इस पोस्ट से आपको कुछ सहायता या जानकारी मिली होगी , इस योजना का फायदा अपने बड़ो को जरुर बताये , धन्यवाद
FAQ
Q.1 इंदिरा गांधी की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
योजना की राशि कितनी है?
Ans. इंद्रा राष्ट्रीय महिला विधवा पेंशन योजना (IGNOAPS)" राष्ट्रीय सामाजिक सहायता
कार्यक्रम (NSAP) की पाँच
उप-योजनाओं में से एक है। IGNWPS के तहत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और 40 वर्ष या उससे अधिक आयु
के नागरिक आवेदन करने के पात्र हैं।
Q.2 विधवा पेंशन योजना कैसे चेक करें?
Ans. विधवा पेंशन योजना से रिलेटेड कोई शिकयत या जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग के टोल
फ्री नंबर 18004190001 पर डायल कर सकते हैं।
Q.3 पति की मौत के बाद पत्नी को कितनी पेंशन मिलेगी?
Ans. इस क्राइटेरिया के हिसाब से किसी व्यक्ति की
मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को फैमिली पेंशन दिए जाने का प्रावधान है. इस
प्रावधान में दो बच्चों को भी लाभ दिया जाता है अगर बच्चों की उम्र 25 साल से कम
है तो ऐसे में दोनों बच्चों को 25-25 फीसदी हिस्सा पेंशन में से दिया जाता है.
वहीं पत्नी को 50 फीसदी
हिस्सा दिया जाता है.