नमस्कार दोस्तों , आज के इस लेख में हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा किसानो के हित में Sinchai Pipe Line Anudan Yojana 2024 के बारे में जानकारी देंगे ।
अगर आप राजस्थान राज्य के किसान हो और आप अपनी खेत की सिचाई के लिए पाइप लगवाना चाहते है , तो ये योजना आपके लिए मददकार साबित हो सकती है क्योकि की इस योजना के द्वारा जो किसान भाई अपने खेत की सिंचाई के लिए पाइपलाइन खरीद रहे है , उन्हें राजस्थान सरकार आर्थिक अनुदान प्रदान कर रही है , लेकिन इस योजना में एनरोल होना आवश्यक है ।
इस योजना के द्वारा राजथान के किसानो को सिंचाई के लिए उतम साधन की प्राप्ति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है । इस योजना के तहत राजस्थान सरकार राज्य के किसानो को सिंचाई के लिए पाइपलाइन की खरीद पर आर्थिक अनुदान देती है । इससे खेतो में पानी की सुचारू रूप से आपूर्ति आपोर्तिहो सकेगी और पानी की बर्बादी भी कम होगी ।
राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना 2024 क्या है ?
राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना 2024 के राज्य सरकार की मुख्य मुहीम है ,जो किसानो को उनके खेतो में सिंचाई के लिए पाइप लाइन बिछाने के लिए आर्थिक सहायता देती है । इस योजना के द्वारा कुए या टुबेल के पानी को कम से कम बर्बादी के सही मात्रा पर खेतो में पानी पहुचना मुख्य उदेश्य है । इस योजना से 20-25% पानी की कम बर्बादी होगी , जिससे किसानो की उपज में बढोतरी होगी ।
यह योजना मुख्य रूप से उन किसानों के लिए है, जिनके पास खेतों में पानी की आपूर्ति की समस्या है। खासतौर पर जो किसान दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं, जहां नहरी पानी या अन्य सिंचाई की व्यवस्था ठीक से नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा, उन किसानों को भी लाभ होगा जो अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन या अन्य सिंचाई उपकरणों की मदद से पानी की बचत करना चाहते हैं।
विभाग | राजस्थान कृषि विभाग |
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योजना का नाम | सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना |
योग्यता | राजस्थान का किसान |
आवेदन प्रक्रिया | राज. किसान साथी पोर्टल और CSC सेण्टर |
लाभ | 20-25 % पानी की बचत |
उदेश्य | बिना पानी की बर्बादी के सिंचाई करना है |
अनुदान राशि | 15000 /- से 18000 /- रुपए तक |
अप्लाई ऑनलाइन | क्लिक करे |
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राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना 2024 के लाभ
- पाइपलाइन और ड्रिप सिस्टम की मदद से किसानों को पानी की आपूर्ति कम खर्चे में मिल जाती है।
- अच्छी सिंचाई व्यवस्था से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होती है।
- इस योजना से किसानों को पानी की अधिक बचत करने का अवसर मिलेगा, जिससे पानी की समस्या भी कम होगी।
- ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके किसान अपनी फसलों को और बेहतर तरीके से सींच सकते हैं।
- इस योजना के के द्वारा किसानो को आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा ,लघु और सीमांत किसानो को कुल लागत का 60% या अधिकतम 18000 /- का अनुदान और अन्य किसानो को कुल लागत का 50% या अधिकतम 15000 /- का अनुदान दिया जाएगा ।
- पाइपलाइन से पानी सीधा खेत में पहुच पायेगा जिससे सिंचाई की प्रक्रिया में सुधार आएगा ।
किसान श्रेंणी | अनुदान प्रतिशत | अधिकतम अनुदान राशि (₹) |
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लघु एवं सीमांत कृषक | 60% | ₹18,000 |
अन्य श्रेणी के किसान | 50% | ₹15,000 |
राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना 2024 के लिए योग्यता
- आवेदक किसान राजस्थान का निवासी होना चाहिये ।
- किसान के पास 2 बीघा से अधिक भूमि होनी चाहिए।
- खेत में कुआं या टुबवेल्ल से पानी निकलने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर या डीजल संचालित पंप सेट होना चाहिए ।
राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना 2024 आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड से कृषक का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो
- बैंक डायरी
- जमाबंदी नकल
- भू नक्शा
- भूमि प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- अगर आवेदक एससी एसटी से है तो जाती प्रमाण पत्र लगाना होगा
- SSO ID
राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना 2024 सिंचाई पाइपलाइन खरीदने से पहले ये बिंदु जरुर पढ़े
- फॉर्म अप्लाई करने के बाद इमित्र से रसीद जरुर प्राप्त करे ।
- प्रशासन की पेरमिसन मिलने के बाद ही सिंचाई की पाइपलाइन खरीदे ।
- प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के 2 माह में आप अगर काम शशुरू नही करते हो , तो स्वीकृति निरस्त हो जाएगी , स्वीकृति के 4 माह या वितीय वर्ष में 31 मार्च तक निर्माण कार्य शुरू नही करते हो तो भी स्वीकृति निरस्त की जायेगी ।
- आप पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्मात या उनके अंडर प्रोवाइडर से BIS मार्को वाले ही पाइप की खरीद करे ।
- प्रत्येक पाइप पर निर्मित वर्ष अनुदान पर वितरित का एम्बोंस करना जरुरी है ।
- अनुदान राशि केवल 63 mm या इससे अधिक व्यास के HDPE , PVC HDPE लिमेटड ले -फ्लेट टयूब पाइपो पर ही देय होगा ।
- किसान द्वारा पाइपलाइन खरीदने पर इसकी जानकारी कृषि कार्यलय में देनी होगी ।
- भोतिक सत्यापन के समय पाइप की खरीद का बिल प्रस्तुत करना होगा ।
- अनुदान राशि कृषक के जनाधार कार्ड से लिंक बैंक खाता में दी जायेगी ।
- प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद किसान सिंचाई पाइप लाइन की स्थापना करेगा । इसकी सुचना किसान को कृषि कार्यलय को इमित्र कियोस्क , SMS लिंक या कार्यलय के द्वारा देनी होगी , ताकि पोस्ट सत्यापन किया जा सके ।
राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना 2024 की आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :-
- सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है ।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज के राईट साइड किसान नागरिक लॉग इन का आप्शन दीखेगा उस पर क्लिक कर देना है ।
- उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने जनाधार नं डालना है फिर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप अपने परिवार के सदस्य का चयन करना जो इस योजना में आवेदन कर रहा है ।
- आपके फ़ोन नं पर एक OTP आएगा उसको वेरीफाई कर देना है ।
- वेरीफाई करने के बाद किसान की पर्सनल डिटेल्स ओपन होगी इसको कन्फर्म कर के आवेदक के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नं डाल दे ।
- और अपनी अकाउंट डिटेल्स चेक करके उसे कन्फर्म कर ले ।
- कन्फर्म करने के बाद आवेदक का डैशबोर्ड खुल जाएगा ,पेज के लेफ्ट साइड में आवेदन के लिए क्लिक करे का आप्शन दीखेगा उस पर क्लिक कर दें हैं ।
- उस पर क्लिक करने के बाद आप कृषि सबसिडी सेवाए के विकल्प पर क्लिक कर दे ।
- कृषि सेवाए पर क्लिक करने के बाद आप सिंचाई पाइपलाइन अनुदान के आप्शन पर क्लिक कर दे ।
- उसके बाद इस योजना से सबंदित निर्देश ओपन हो जायेंगे उन्हें पढकरनेक्स्ट पर क्लिक कर दे ।
- नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन फॉर्म खुल जायेगा ।
- फॉर्म में कुछ डिटेल्स स्वेते ही फेच हो जायेगी जैसे आपका नाम , जाति , पता आदि।
- फॉर्म में सबसे पहले आप जिस स्थान के लिए पाइपलाइन खरीद रहे हो उसका पता भर दे ।
- फिर आप खेत का खाता संख्या / खसरा संख्या भर दे ।
- उसके बाद आप अपने श्रेणी के चयन कर ले ।
- श्रेणी का चयन करने के बाद आप सिचाई के साधन का चयन कर ले जैसे इलेक्ट्रिक मोटर , डीजल संचालित जेंरटर , सोलर मोटर आदि का चयन कर ले ।
- फिर आप पानी के स्त्रौत का चयन कर ले जैसे कुआ , टुबेल , तलाई आदि ।
- इसके बाद आप पाइपलाइन का प्रकार का चयन कर ले , जिस भी प्रकार का आप पाइप खरीद रहे है नीचे दिये विकल्पों में से ।
- फिर आप पानी की स्त्रौत का स्वामित्व का चयन कर ले ।
- ये सारी जानकारी भर देने के बाद आप बातये गई डाक्यूमेंट्स अपलोड क्र ले लेकिन ध्यान रखे की फाइल 2 mb से छोटी होनी चाहिए ।
- डाक्यूमेंट्स :- जमाबंदी , नक्शा पटवारी द्वारा सत्यापित और स्मोल / मर्गिनत केटेगरी सर्टिफिकेट
- सब कुछ अपलोड कर देने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दे , सबमिट करने के फॉर्म की कॉपी डाउनलोड कर ले ।
- कन्फर्म पर क्लिक कर दे , उसके बाद आप रसीद भी डाउनलोड कर ले ।